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सिक्किम की स्थापना के पचास वर्ष

(प्रारंभिक परीक्षा : भारतीय राज्यतंत्र और शासन- संविधान)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: भारतीय संविधान- ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना)

संदर्भ

16 मई, 1975 को संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम, 1975 पारित किया गया। इस अधिनियम को भूतलक्षी प्रभाव से 26 अप्रैल, 1975 से लागू किया गया जो सिक्किम के भारत में पूर्ण विलय का आधार बना। इस वर्ष सिक्किम के स्थापना के पचास वर्ष पूरे हुए। 

राज्य के रूप में सिक्किम का भारत में प्रवेश 

  • स्वतंत्रता के समय सिक्किम भारत संघ का एक संरक्षित (शरणागत) क्षेत्र था। इसके रक्षा, विदेशी मामलों तथा संचार का दायित्व भारत सरकार पर था। आंतरिक प्रशासन की बागडोर राजा चोग्याल के हाथों में थी।  
  • संविधान (35वां संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का सहयुक्त राज्य बनाया गया। 
  • यद्यपि भारत की संघीय प्रणाली में इसे सहयुक्त राज्य का दर्जा दिए जाने का कोई विशिष्ट महत्व नहीं रहा क्योंकि कुछ समय बाद ही सिक्किम को संविधान (36वां संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में एक राज्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। इसे राज्य का दर्जा भूतलक्षी प्रभाव से 26 अप्रैल, 1975 से प्रदान किया गया।
    • सिक्किम विधान सभा के अनुरोध एवं जनमत संग्रह के आधार पर सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। 
    • सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख अनुच्छेद 371च (371F) में है।   

नए राज्यों के लिए संवैधानिक प्रावधान 

  • अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद, विधि द्वारा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेंगी।  
  • अनुच्छेद 3 में देश में राज्यों के गठन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है: (1) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके, (2) दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या (3) किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर। इस प्रक्रिया में सम्मिलित सभी पहलू इस प्रकार है- (क) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या (ख) किसी राज्य का क्षेत्र घटाना या (ग) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या (घ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन।
  • संसद केवल विधि द्वारा ही ऐसा कर सकती है। किंतु इस आशय का कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्ण अनुशंसा पर ही पुरःस्थापित किया जा सकता है तथा राष्ट्रपति प्रस्तावित विधेयक पर संबंधित राज्य के विधानमंडल के विचार जानने के बाद ही अपनी अनुशंसा देते हैं। अतः संविधान के अंतर्गत राज्यों के गठन में संसद एवं विधानमंडल दोनों की एक सुनिश्चित भूमिका है।
  • आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 के द्वारा मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। 

1960 से अब तक राज्यों का पुनर्गठण/निर्माण

गुजरात व महाराष्ट्र

बंबई (पुनर्गठन) अधिनियम, 1960 के द्वारा बंबई राज्य को दो राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र एवं गुजरात में विभाजित किया गया था।

नागालैंड

इसे नागालैंड राज्य अभिनियम, 1962 के द्वारा असम राज्य में से ‘नगा हिल्स एवं तुएनसांग क्षेत्र’ (संविधान की छठी अनुसूची में असम राज्य का एक जनजातीय क्षेत्र था) को समाविष्ट करते हुए बनाया गया था।

प्रारंभ में नागालैंड को विदेश मंत्रालय के अधीन रखा गया था और वर्ष 1972 में इसको गृह मंत्रालय के अधीन लाया गया।

हरियाणा

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के परिणामस्वरूप पंजाब राज्य को 1.11.1966 से पंजाब एवं हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में विभक्त किया गया।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।

मेघालय

23वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 द्वारा असम राज्य में से पहले एक उप-राज्य के रूप में बनाया गया। बाद में 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।

मणिपुर व त्रिपुरा

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा इन दोनों में प्रत्येक का दर्जा बढ़ाकर इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था।

सिक्किम

35वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1974 के द्वारा सिक्किम को पहले संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के द्वारा 1975 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।

मिजोरम

मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 के द्वारा इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 के द्वारा इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।

गोवा

गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 के द्वारा गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया था और एक पूर्ण राज्य बनाया गया। लेकिन दमन एवं दीव संघ राज्यक्षेत्र के रूप में ही बने रहे।

छत्तीसगढ़

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा बनाया गया।

उत्तराखंड

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा बनाया गया।

झारखंड

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा बनाया गया।

तेलंगाना 

वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के माध्यम से 29वें राज्य के रूप में बनाया गया।

सिक्किम : एक समग्र अवलोकन 

  • अवस्थिति : देश के पूर्वोत्तर भाग में पूर्वी हिमालय में
  • सीमाएँ : उत्तर व उत्तर-पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से, दक्षिण-पूर्व में भूटान से, दक्षिण में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में नेपाल से
  • कुल वन क्षेत्र : 47.34% 
  • जलवायु : अल्पाइन एवं उप-उष्णकटिबंधीय
  • राजकीय पशु : रेड पांडा 
  • राजकीय पक्षी : ब्लड फिजेंट 
  • राजकीय पुष्प : डेंड्रोबियम नोबिल (नोबिल आर्किड) 
  • राजकीय वृक्ष : रोडोडेंड्रोन निवेम 
  • जनसंख्या घनत्व : 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
  • साक्षरता दर : 81.4%
  • लोक ससभा सदस्य : एक 
  • राज्य सभा सदस्य : एक
  • विधान सभा सदस्य : बत्तीस  
  • वर्तमान मुख्यमंत्री (मई 2025) : प्रेम सिंह तमांग 
  • वर्तमान राज्यपाल (मई 2025) : ओम प्रकाश माथुर  
  • आधिकारिक भाषा : अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी (भूटिया) एवं लेप्चा
  • अतिरिक्त आधिकारिक भाषाएँ : गुरुंग, लिम्बु, मगर, मुखिया, नेवारी, राय, शेरपा व तमांग 
  • प्रमुख नृजातीय समूह : लेप्चा, भूटिया एवं नेपाली  
    • भूटिया 14वीं सदी में तिब्बत के खाम जिले से आए थे।
    • लेप्चा के बारे में माना जाता है कि वे सुदूर पूर्व से आए थे।
  • अन्य प्रमुख तथ्य : 
    • भारत का सबसे ऊँचा पर्वत और पृथ्वी का तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत ‘कंचनजंगा’ सिक्किम में है।
    • कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान राज्य के लगभग 35% क्षेत्र को कवर करता है।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम में परिवर्तन

पुराने राज्य का नाम

परिवर्तित नाम 

अधिनियम जिसके तहत यह प्रभावी हुआ

मैसूर

कर्नाटक

मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973

मद्रास

तमिलनाडु

मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973

उत्तरांचल 

उत्तराखंड

उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006

उड़ीसा 

ओडिशा 

उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनिगम, 2011

पॉंडिचेरी 

पुदुचेरी 

पॉंडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनिगम, 2006

राज्य बनने वाले संघ राज्यक्षेत्र

राज्य का नाम

राज्य का दर्जा प्रदान करने संबंधी अधिनियम

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970

मिज़ोरम

पूर्वोचर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971

अरूणाचल प्रदेश

अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986

गोवा

गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987

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