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भारत में जीएसटी 2.0 लागू

चर्चा में क्यों ?

भारत के टैक्स सिस्टम में आज यानी 22 सितंबर से एक ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है। 

प्रमुख बिन्दु:

  • नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी 2.0) पूरे देश में प्रभावी हो चुका है। इसका उद्देश्य टैक्स ढांचे को सरल बनाना और आम नागरिकों को राहत प्रदान करना है।
  • जीएसटी परिषद ने सितंबर की शुरुआत में इसे मंजूरी दी थी, और अब इसका सीधा असर बाजारों पर दिखने लगा है।
  • नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे ‘जीएसटी बचत उत्सव’ के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगा।

मुख्य बदलाव और लाभ

जीएसटी स्लैब और दरों में सुधार

  • टैक्स स्लैबों को सरल बनाया गया है, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर बोझ कम होगा।
  • कई जरूरी आइटम्स पर जीएसटी दर शून्य कर दी गई है, जिससे खुदरा कीमतों में कमी आएगी।

शून्य टैक्स वाले प्रमुख आइटम्स:

  • पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड)
  • दूध, रोटी, चपाती, पराठा
  • जीवन रक्षक दवाएं (33 प्रकार)
  • स्वास्थ्य और जीवन बीमा
  • शैक्षिक सेवाएं (ट्यूशन, कोचिंग)
  • स्टेशनरी आइटम्स (कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर)
  • वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास पाठ्यक्रम
  • चैरिटेबल अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा)

पहले इन आइटम्स पर 5% से 18% तक टैक्स लगता था।

इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों पर राहत

  • एसी और फ्रिज पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है।

 वाहनों पर टैक्स में कटौती

  • 350 सीसी और उससे कम की बाइक: जीएसटी घटकर 18% (पहले 28%)
  • 1,200 सीसी और 4 मीटर से कम की पेट्रोल गाड़ियाँ तथा 1,500 सीसी और 4 मीटर से कम की डीजल गाड़ियाँ: जीएसटी घटकर 18%  
  • इससे ऊपर के सेगमेंट और क्षमता वाली गाड़ियों पर अब 40 प्रतिशत का टैक्स लगेगा, जो कि पहले करीब 50 प्रतिशत होता था। 

टैक्स में कोई बदलाव नहीं

  • तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला: 40% टैक्स बरकरार
  • पेट्रोल और डीजल: कोई बदलाव नहीं (जीएसटी के दायरे से बाहर)

GST (वस्तु एवं सेवा कर - Goods and Services Tax):

भारत में लागू एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करती है। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया।

GST से पहले की कर प्रणाली

GST लागू होने से पहले विभिन्न अप्रत्यक्ष कर लगते थे:

स्तर

कर का नाम

केंद्र सरकार

उत्पाद शुल्क (Excise), सेवा कर (Service Tax), सीमा शुल्क (Customs Duty), आदि

राज्य सरकार

वैट (VAT), प्रवेश कर (Entry Tax), मनोरंजन कर, लग्ज़री टैक्स आदि

GST के प्रकार

प्रकार

पूर्ण रूप

लगने का स्थान

CGST

Central GST

राज्य के भीतर लेन-देन में केंद्र सरकार को जाता है

SGST

State GST

राज्य के भीतर लेन-देन में राज्य सरकार को जाता है

IGST

Integrated GST

दो राज्यों के बीच (अंतरराज्यीय) लेन-देन पर, केंद्र सरकार को जाता है और राज्यों में बाँट दिया जाता है

UTGST

Union Territory GST

केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाता है

GST काउंसिल:  

बिंदु

विवरण

गठन

संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के तहत (अनुच्छेद 279A)

अध्यक्ष

भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री

सदस्य

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री

मुख्य कार्य

GST दरों में संशोधन, कर नीति पर निर्णय, कंपनसेशन सेस पर सलाह आदि

प्रश्न: भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी 2.0) कब से लागू हुआ ?

(a) 01 सितंबर 2025

(b) 15 सितंबर 2025

(c) 22 सितंबर 2025

(d) 30 सितंबर 2025

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