भारत के टैक्स सिस्टम में आज यानी 22 सितंबर से एक ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है।
पहले इन आइटम्स पर 5% से 18% तक टैक्स लगता था।
भारत में लागू एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करती है। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया।
GST लागू होने से पहले विभिन्न अप्रत्यक्ष कर लगते थे:
स्तर |
कर का नाम |
केंद्र सरकार |
उत्पाद शुल्क (Excise), सेवा कर (Service Tax), सीमा शुल्क (Customs Duty), आदि |
राज्य सरकार |
वैट (VAT), प्रवेश कर (Entry Tax), मनोरंजन कर, लग्ज़री टैक्स आदि |
प्रकार |
पूर्ण रूप |
लगने का स्थान |
CGST |
Central GST |
राज्य के भीतर लेन-देन में केंद्र सरकार को जाता है |
SGST |
State GST |
राज्य के भीतर लेन-देन में राज्य सरकार को जाता है |
IGST |
Integrated GST |
दो राज्यों के बीच (अंतरराज्यीय) लेन-देन पर, केंद्र सरकार को जाता है और राज्यों में बाँट दिया जाता है |
UTGST |
Union Territory GST |
केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाता है |
बिंदु |
विवरण |
गठन |
संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के तहत (अनुच्छेद 279A) |
अध्यक्ष |
भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री |
सदस्य |
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री |
मुख्य कार्य |
GST दरों में संशोधन, कर नीति पर निर्णय, कंपनसेशन सेस पर सलाह आदि |
प्रश्न: भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी 2.0) कब से लागू हुआ ? (a) 01 सितंबर 2025 (b) 15 सितंबर 2025 (c) 22 सितंबर 2025 (d) 30 सितंबर 2025 |
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