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अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (इंटरपोल)

(प्रारंभिक परीक्षा के लिए – इंटरपोल तथा अंतरराष्ट्रीय अपराध से जुड़ी अन्य संस्थायें एवं कानून)
(मुख्य परीक्षा के लिए, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएँ और मंच - उनकी संरचना एवं अधिदेश)

चर्चा में क्यों 

इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ( इंटरपोल ) की जनरल असेंबली की बैठक 18 अक्टूबर से चार दिनों के लिए दिल्ली में आयोजित होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य 

  • अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (INTERPOL) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है।
  • इसकी स्थापना 1923 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग (आईसीपीसी) के रूप में हुई थी।
  • 1946 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इस संगठन को बेल्जियम, फ्रांस, स्कैंडिनेविया और ब्रिटेन के अधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (आईसीपीओ) के रूप में पुनर्जीवित किया गया था।
  • 1956 में, आईसीपीसी ने एक नया संविधान अपनाया, तथा इसका नाम बदलकर इंटरपोल कर दिया गया।
  • इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है।
  • इसके विश्व में सात क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 194 सदस्य राज्यों में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है।
  • भारत 1949 से इंटरपोल का सदस्य है।
  • केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है।

इंटरपोल का संगठन 

  • इंटरपोल की महासभा इसका शासी निकाय है, जो निर्णय लेने के लिए साल में एक बार सभी देशों को एक साथ लाती है।
  • सामान्य सचिवालय अपराधों से लड़ने के लिए दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का समन्वय करता है।
  • इंटरपोल के अध्यक्ष का चुनाव महासभा द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यकाल चार वर्ष का होता हैं।
  • दैनिक गतिविधियों की देखरेख सामान्य सभा द्वारा चुने गए पूर्णकालिक महासचिव द्वारा की जाती है। 
  • प्रत्येक देश में एक इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) होता है, जो सामान्य सचिवालय और अन्य देशों की एनसीबी के लिए संपर्क का केंद्रीय बिंदु होता है।

इंटरपोल के कार्य 

  • इसकी स्थापना विभिन्न देशों में मौजूद कानूनों की सीमाओं के भीतर सभी आपराधिक पुलिस अधिकारियों के बीच व्यापक संभव पारस्परिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी।
  • इंटरपोल का सचिवालय सदस्य देशों को कई तरह की विशेषज्ञता और सेवाएं प्रदान करता है।
  • यह अपराधों और अपराधियों (नाम, फिंगरप्रिंट तथा चोरी किए गए पासपोर्ट तक ) के बारे में जानकारी के साथ 18 पुलिस डेटाबेस का प्रबंधन करता है, जो सदस्य  देशों के लिए वास्तविक समय में उपलब्ध है।
  • यह फोरेंसिक विश्लेषण और दुनिया भर में भगोड़े व्यक्तियों का पता लगाने में सदस्य देशों को सहायता प्रदान करता है।
  • यह आतंकवाद, साइबर अपराध और संगठित अपराध सहित वैश्विक अपराधों से निपटने में राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है।
  • इंटरपोल के पास गिरफ्तारी जैसी कानून प्रवर्तन शक्तियां नहीं हैं, जब एक सदस्य राष्ट्र अदालत के आदेशों के साथ एक विशिष्ट अनुरोध के साथ संपर्क करता है। 
    • तब इंटरपोल इसे अन्य देशों को भेजता है, तथा उन देशों से मिली जानकारी को वापस आदेश जारी करने वाले मूल देश के पास भेज दिया जाता है।

इंटरपोल नोटिस

  • इंटरपोल चार भाषाओं - अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी में नोटिस जारी करके राष्ट्रों के बीच सूचना के आदान-प्रदान, ज्ञान साझा करने और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है।
  • रेड नोटिस - यह किसी भगोड़े व्यक्ति का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है। 
  • येलो नोटिस - यह लापता व्यक्तियों, नाबालिगों का पता लगाने में मदद करने के लिए या उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करने के लिए जारी किया जाता है, जो खुद की पहचान करने में असमर्थ हैं। 
  • ब्लू नोटिस - यह किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है। 
  • ब्लैक नोटिस - यह सदस्य देशों में अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।
  • ग्रीन नोटिस - यह उन व्यक्तियों के बारे में चेतावनी और खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है, जिन्होंने किसी देश में कोई आपराधिक कृत्य किया है, और किन्हीं अन्य देशों में उसके द्वारा इन अपराधों को दोहराने की संभावना है।
  • ऑरेंज नोटिस - यह किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर और आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है।
  • पर्पल नोटिस - यह अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले, वस्तुओं, उपकरणों और छुपने के तरीकों की जानकारी प्राप्त करने या प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है।
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