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गैर रणनीतिक सी.पी.एस.ई. संबंधी दिशानिर्देश

संदर्भ

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने ‘गैर-रणनीतिक’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के लिये नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किये हैं। फरवरी 2021 में जारी की गई नई पी.एस.ई. नीति (PSE Policy) में अधिकांश सी.पी.एस.ई. को ‘रणनीतिक’ और ‘गैर-रणनीतिक’ श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।

वर्गीकरण

  • नीति के तहत रक्षा, बैंकिंग, विद्युत और पेट्रोलियम आदि को रणनीतिक क्षेत्र घोषित किया गया है, जबकि शेष क्षेत्रों को गैर-रणनीतिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • गैर-रणनीतिक क्षेत्रों की सी.पी.एस.ई. का निजीकरण किया जाएगा या इन्हें बंद कर दिया जाएगा।

मुख्य दिशानिर्देश

  • सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) निजीकरण या बंद करने के लिये गैर-रणनीतिक सी.पी.एस.ई. को चिह्नित करेगा। इसे संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, नीति आयोग, व्यय विभाग, निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIIPAM) के परामर्श के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
  • डी.पी.ई. ऐसे उद्यमों को चिह्नित करने के बाद आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) से सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करेगा। अगर किसी सी.पी.एस.ई. को बंद करने के लिये चिन्हित किया जाता है, तो सी.सी.ई.ए. से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के नौ माह के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

उपक्रम को बंद करने की प्रक्रिया

  • सी.पी.एस.ई. को बंद करने के लिये संबंधित मंत्रालय/विभाग निम्नलिखित प्रक्रियाएँ पूरी करेगा-
    • बंदी को वित्तपोषित करने के लिये आवश्यक बजटीय सहायता का अनुमान
    • सी.पी.एस.ई. की चल और अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड को अपडेट करना
    • केंद्र सरकार एवं कर्मचारियों तथा सुरक्षित लेनदारों को देय बकाया राशि का अनुमान
  • औपचारिकताएँ पूरी होने के पश्चात् सी.पी.एस.ई. निदेशक मंडल कंपनियों के रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिये आवेदन करेगा।
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