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नर्सिंग : एक सार्वजानिक उपयोगिता सेवा

संदर्भ

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एम्स नर्सिंग यूनियन को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनके अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने पर रोक लगाई गई है।

प्रमुख बिंदु

  • नर्स की सेवा एक ‘सार्वजनिक उपयोगिता सेवा’ के अंतर्गत आती है, जिन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (N) में परिभाषित किया गया है।
  • अस्पतालों की विशेष परिस्थितियों और संवेदनशील प्रकृति के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध और सुचारू संचालन के लिये नर्स संघों को सार्वजानिक सेवा उपयोगिता में शामिल किया गया है।
  • साथ ही, नर्सों की हड़ताल इसी अधिनियम की धारा 22 का भी उल्लंघन है। इस धारा के तहत सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति या समूह अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियोक्ता को हड़ताल की पूर्व सूचना देने के बाद ही हड़ताल कर सकते हैं।
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