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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में नए प्रावधान

चर्चा में क्यों ?

मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिये वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PM FME) में विशेष प्रावधानों को जोड़ा गया है। इससे 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (MFPE) को लाभ मिलेगा। 

विशेष प्रावधान

  • क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल अनुदान
  • सभी मौज़ूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, जो अपनी इकाई को अपग्रेड करना चाहती हैं, वे क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल अनुदान का लाभ उठा सकती हैं।
  • इकाई को अपग्रेड करने के लिये बैंक द्वारा लिये गये ऋण पर 35 प्रतिशत अनुदान लाभ मिल सकता है (अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए प्रति इकाई )।
  • इसमें  किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा उत्पादक सहकारी समितियों को मूल्य शृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिये 35 प्रतिशत का क्रेडिट लिंक्ड अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • इसमें क्षमता निर्माण एवं अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके लिये सहायता इकाइयों के प्रशिक्षण, सूक्ष्म इकाइयों के लिये उपयुक्त पैकेजिंग और मशीनरी आदि के लिये, राज्यों द्वारा चयनित राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों को सहायता प्रदान की जाएगी।
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