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'भूलने का अधिकार (Right to Be Forgotten)

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019, में 'भूलने का अधिकार (Right to Be Forgotten)’ से संबंधित प्रावधान हैं।

भूलने का अधिकार:

  • 'भूलने का अधिकार' भारत में नई अवधारणा है, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति खुद से सम्बंधित ऑनलाइन पोस्ट, एक शर्मनाक तस्वीर, वीडियो या समाचार लेख, जिसमें उनका उल्लेख हो को हटाने की मांग कर सकता है।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एक हलफनामे में कहा कि भारत में 'भूलने के अधिकार' को अंतरराष्ट्रीय कानूनी स्तर पर विकसित किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, "निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसमें भूल जाने का अधिकार भी शामिल है।"
  • मंत्रालय ने उड़ीसा उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दो निर्णयों का संज्ञान लेते हुए, 'गोपनीयता के अधिकार' के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में 'भूलने के अधिकार' के सिद्धांत को स्वीकार किया है।
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