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पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी पाया गया।

Ollanta-Humala

प्रमुख बिंदु:

  • उनको 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई।
  • उनकी पत्नी नादिन हेरेडिया को भी इसी आरोप में 15 वर्ष की जेल की सजा दी गई।

आर्थिक अनियमितताएं:

  • 2006 और 2011 के राष्ट्रपति चुनावों में वेनेजुएला सरकार और ब्राजील की ओडेब्रेच कंपनी से अवैध वित्तीय सहायता प्राप्त की गई।
  • 2011 में ओडेब्रेच कंपनी से $3 मिलियन का अवैध योगदान स्वीकार किया गया।
  • 2006 में ह्यूगो चावेज़ (वेनेजुएला) से $200,000 की सहायता लेने का भी आरोप।

ब्राजील से संबंध:

  • सजा के बाद ब्राजील के दूतावास में शरण मांगी गई।
  • इसके बाद ब्राजील की यात्रा की अनुमति प्रदान की गई।

ओडेब्रेच घोटाला:

  • हुमाला, ओडेब्रेच घोटाले की जांच में आने वाले पहले पेरूवियन राष्ट्रपति बने।
  • इस घोटाले में चार पूर्व पेरू राष्ट्रपति शामिल रहे।

अन्य प्रमुख आरोपी:

  • एलेजांद्रो टोलेडो (2001–2006 के राष्ट्रपति) को ओडेब्रेच से $35 मिलियन रिश्वत लेने के लिए 20+ साल की सजा मिली थी।

पेरू देश के बारे में:

  • स्थिति : दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग में 
  • राजधानी : लीमा 
  • मुद्रा : सोल 

प्रश्न: हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को दोषी ठहराया गया है?

(a) चिली

(b) कोलंबिया

(c) पेरू

(d) अर्जेंटीना

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