भारत ने ब्रिटेन से अनेक विशेषताएँ लीं, क्योंकि भारत लंबे समय तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा।
भारत ने अमेरिकी संविधान से संघीय ढांचे और नागरिक अधिकारों से संबंधित अनेक बातें अपनाईं।
भारत ने आयरलैंड से सामाजिक और नीति-निर्देशक तत्व (DPSPs) की प्रेरणा ली।
भारत ने कनाडा से संघीय ढांचे में ‘केंद्र की मजबूत स्थिति’ का विचार लिया।
भारत ने ऑस्ट्रेलियाई संविधान से सहयोगी संघवाद और न्यायिक व्यवस्था से संबंधित बातें लीं।
भारत ने फ्रांस से समानता और स्वतंत्रता का विचार अपनाया।
भारत ने जर्मनी के संविधान से मूल कर्तव्यों और आपातकालीन प्रावधानों की प्रेरणा ली।
भारत ने सोवियत संघ (USSR) से समाजवादी विचारों को अपनाया।
भारत ने जापान से संवैधानिक कानून और न्याय व्यवस्था का प्रभाव लिया।
भारत ने दक्षिण अफ्रीका से संसद की संयुक्त बैठक और संविधान संशोधन की प्रणाली को लिया।
भारतीय और अमेरिकी संविधान की समानताएँ
विशेषता |
भारत |
अमेरिका |
लंबाई और संरचना |
25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 101 संशोधन |
7 अनुच्छेद, 27 संशोधन |
ऐतिहासिक संदर्भ |
1950 में अपनाया गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक |
1789 में अपनाया गया, संघीय गणराज्य |
संविधान की प्रकृति |
अर्ध-संघीय, केंद्र को शक्तियाँ अधिक |
पूर्ण संघीय, राज्य स्वतंत्र |
संघ का गठन |
राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं |
राज्यों के समझौते का परिणाम |
नागरिकता |
एकल नागरिकता (अनु. 5-11) |
दोहरी नागरिकता संभव |
विधानमंडल में प्रतिनिधित्व |
संसद में जनसंख्या के अनुसार |
सीनेट में प्रत्येक राज्य समान संख्या में |
विधायी शक्तियाँ |
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची |
संघीय और राज्य सरकारों में स्पष्ट विभाजन |
राज्यों का पृथक्करण |
कोई राज्य अलग नहीं हो सकता |
राज्य संघ बनाने वाले समझौते से अलग हो सकते हैं |
अवशिष्ट शक्तियाँ |
संसद के पास (अनु. 248) |
राज्यों के पास |
संवैधानिक ढांचा |
संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान |
संघीय और प्रत्येक राज्य के लिए अलग संविधान |
कानूनों की एकरूपता |
व्यक्तिगत कानून छोड़कर समान |
राज्यों में अलग नागरिक और आपराधिक कानून |
राज्य सीमाओं में परिवर्तन |
संसद कर सकती है |
संघीय स्तर पर शक्ति नहीं |
शब्दावली |
"संघ" शब्द का प्रयोग |
"संघीय" शब्द का प्रयोग |
सरकार का स्वरूप |
संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री प्रमुख |
राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति प्रमुख |
न्यायिक कार्यकाल |
उच्च न्यायालय 62 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष |
आजीवन सेवा |
भारतीय संविधान का ढांचा ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, लेकिन दोनों में कई समानताएँ और अंतर हैं। इसे समझने के लिए मुख्य बिंदुओं को निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है।
विशेषता |
भारत |
ब्रिटेन |
संविधान का निर्माण |
संविधान सभा द्वारा निर्मित, स्पष्ट प्रावधान |
हजार वर्षों में विकसित, संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया |
संविधान की प्रकृति |
लिखित, दुनिया का सबसे लंबा |
अलिखित, रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित |
नागरिकता |
केवल भारतीय नागरिकता (एकल) |
दोहरी नागरिकता की अनुमति |
संशोधनशीलता |
अनुच्छेद 368: लचीले और कठोर संशोधन मिश्रित |
अत्यधिक लचीला, संसद द्वारा साधारण कानून से संशोधन |
राज्य का प्रमुख |
राष्ट्रपति, निर्वाचित |
सम्राट/सम्राज्ञी, वंशानुगत |
प्रधानमंत्री एवं मंत्री |
प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है; गैर-सदस्य अधिकतम 6 महीने तक मंत्री हो सकता है |
प्रधानमंत्री पारंपरिक रूप से निचले सदन का सदस्य; केवल सांसद मंत्री बन सकते हैं |
संसद की संप्रभुता |
लिखित संविधान द्वारा सीमित; संघवाद, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा |
संसदीय संप्रभुता, अदालतों के लिए कानून रद्द करने का अधिकार सीमित |
अध्यक्ष/राष्ट्रपति का पद |
राजनीतिक दल में बने रह सकते हैं; दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं |
अध्यक्ष पद पर रहते हुए तटस्थ; राजनीतिक दल से इस्तीफा देना आवश्यक |
न्यायिक समीक्षा का दायरा |
विस्तृत, संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं |
सीमित, संसदीय संप्रभुता के कारण कानून रद्द करने की शक्ति नहीं |
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य |
भाग IV और IVA में उल्लिखित |
कोई समकक्ष प्रावधान नहीं |
छाया मंत्रिमंडल |
कोई नहीं |
विपक्षी पार्टी द्वारा सरकार की निगरानी और प्रशिक्षण के लिए बनाया जाता है |
मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी |
राष्ट्रपति के कृत्यों पर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं |
मंत्रियों को आधिकारिक कृत्यों पर हस्ताक्षर करना पड़ता है |
सम्मेलनों की भूमिका |
न्यूनतम; कानूनों द्वारा समर्थित |
अलिखित संविधान में महत्वपूर्ण; जैसे संसद के उपायों को सम्राट की स्वीकृति |
भारतीय संविधान और फ्रांसीसी संविधान में कई समानताएँ और अंतर हैं। नीचे इसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है।
विशेषता |
भारत |
फ्रांस |
धर्मनिरपेक्षता |
समावेशी दृष्टिकोण; विविध धार्मिक प्रथाओं को बढ़ावा और समायोजन |
सख्त पृथक्करण; राज्य और धर्म पूरी तरह अलग |
राष्ट्रपति की भूमिका |
औपचारिक, सीमित शक्तियां |
अधिक कार्यकारी शक्तियां; अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली |
राष्ट्रपति का चुनाव और कार्यकाल |
अप्रत्यक्ष चुनाव, 5 वर्ष का कार्यकाल, कार्यकाल की संख्या पर कोई सीमा नहीं |
प्रत्यक्ष चुनाव, 5 वर्ष का कार्यकाल, लगातार 2 कार्यकाल तक ही निर्वाचित |
संघीय संरचना |
संघीय प्रणाली; राज्यों को सीमित स्वायत्तता |
एकात्मक राज्य; राष्ट्रीय सरकार के पास विभागों पर पूर्ण अधिकार, स्थानीय सरकारें केंद्र के निर्देशों का पालन करती हैं |
न्यायिक प्रणाली |
एकीकृत न्यायिक प्रणाली; उच्च न्यायालय निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी |
अलग न्यायिक क्षेत्राधिकार; नागरिक विवाद और प्रशासनिक विवाद के लिए अलग व्यवस्था |
नागरिक समाज की भागीदारी |
संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं |
आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण परिषद (CESE) के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चित |
नागरिकता |
केवल एकल नागरिकता |
दोहरी नागरिकता की अनुमति |
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