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भारतीय संविधान और विभिन्न देशों के संविधानों से संबंध और तुलना

  • रतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 
  • इसे ‘Borrowed Constitution’ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधानों, शासन प्रणालियों और न्यायिक व्यवस्थाओं से प्रेरणा ली। 
  • यह भारतीय परिस्थितियों, संस्कृति और आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला गया।

भारतीय संविधान और विभिन्न देशों के संविधानों से संबंध  

1. ब्रिटेन (United Kingdom)

भारत ने ब्रिटेन से अनेक विशेषताएँ लीं, क्योंकि भारत लंबे समय तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System of Government)
  • कानून का शासन (Rule of Law)
  • मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा (Collective Responsibility of Council of Ministers)
  • कार्यपालिका की विधायिका पर निर्भरता
  • लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बनाने की अवधारणा
  • स्पीकर का पद और उसकी निष्पक्षता
  • संसद की विशेषाधिकार शक्ति (Parliamentary Privileges)

2. अमेरिका (United States of America)

भारत ने अमेरिकी संविधान से संघीय ढांचे और नागरिक अधिकारों से संबंधित अनेक बातें अपनाईं।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)
  • राष्ट्रपति की वीटो शक्ति (Veto Power of President – Suspensive Veto)
  • न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)
  • स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary)
  • उपराष्ट्रपति का पद (Vice-President)
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
  • महाभियोग की प्रक्रिया (Impeachment Procedure)
  • लिखित संविधान और सर्वोच्चता का विचार

3. आयरलैंड (Ireland)

भारत ने आयरलैंड से सामाजिक और नीति-निर्देशक तत्व (DPSPs) की प्रेरणा ली।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy - DPSP)
  • राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य (राज्यसभा में 12 और विधान परिषद में कुछ)
  • चुनाव प्रणाली की अवधारणा – सिंगल ट्रांसफरेबल वोट (STV) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व

4. कनाडा (Canada)

भारत ने कनाडा से संघीय ढांचे में ‘केंद्र की मजबूत स्थिति’ का विचार लिया।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • केंद्र-प्रधान संघीय ढांचा (Federal System with Strong Centre)
  • अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) केंद्र को देना
  • राज्यों के बीच विवाद के निपटारे हेतु सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका
  • संघीय और प्रांतीय विषयों का स्पष्ट विभाजन

5. ऑस्ट्रेलिया (Australia)

भारत ने ऑस्ट्रेलियाई संविधान से सहयोगी संघवाद और न्यायिक व्यवस्था से संबंधित बातें लीं।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • समवर्ती सूची (Concurrent List)
  • व्यापार, वाणिज्य और अंतरराज्यीय संबंधों की स्वतंत्रता
  • संयुक्त बैठक (Joint Sitting of Parliament)

6. फ्रांस (France)

भारत ने फ्रांस से समानता और स्वतंत्रता का विचार अपनाया।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार (Liberty, Equality, Fraternity)
  • गणतंत्रात्मक प्रणाली की अवधारणा (Republican System)

7. जर्मनी (Germany - Weimar Constitution)

भारत ने जर्मनी के संविधान से मूल कर्तव्यों और आपातकालीन प्रावधानों की प्रेरणा ली।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties – 1976 में 42वें संशोधन द्वारा)
  • आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions)
  • राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रभाव

8. रूस (पूर्व सोवियत संघ)

भारत ने सोवियत संघ (USSR) से समाजवादी विचारों को अपनाया।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • समाजवाद (Socialism) और समाजवादी राज्य का लक्ष्य
  • पंचवर्षीय योजना (Five-Year Plans) की अवधारणा
  • न्यायिक प्रणाली में समानता और समान अधिकार

9. जापान (Japan)

भारत ने जापान से संवैधानिक कानून और न्याय व्यवस्था का प्रभाव लिया।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • ‘कानून के द्वारा प्रक्रिया’ (Procedure Established by Law) – अनुच्छेद 21 में
  • व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीमाएँ

10. दक्षिण अफ्रीका (South Africa)

भारत ने दक्षिण अफ्रीका से संसद की संयुक्त बैठक और संविधान संशोधन की प्रणाली को लिया।

प्रमुख विशेषताएँ:

  • संसद की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अवधारणा
  • संविधान संशोधन की प्रक्रिया
  • राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति

भारतीय संविधान और अन्य देशों के संविधानों की तुलना

भारतीय और अमेरिकी संविधान की समानताएँ

  1. लिखित संविधान: दोनों देशों के पास लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे लंबा, जबकि अमेरिकी संविधान सबसे पुराना है।
  2. संघीय संरचना: दोनों देश संघीय प्रणाली अपनाते हैं। भारत में सातवीं अनुसूची, अमेरिका में संघीय और राज्य शक्तियों का विभाजन।
  3. नागरिक अधिकार: अमेरिका में ‘अधिकार विधेयक’ (Bill of Rights), भारत में अनुच्छेद 12-35 में मौलिक अधिकार।
  4. न्यायिक समीक्षा: दोनों देशों की न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिक समीक्षा करती है।
  5. द्विसदनीय विधानमंडल: भारत में लोकसभा और राज्यसभा, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा और सीनेट।
  6. गणराज्य: दोनों गणराज्य हैं, जहाँ राज्य प्रमुख निर्वाचित होता है।
  7. प्रस्तावना: दोनों देशों के संविधान की प्रस्तावनाएँ मूल विचारधाराएँ व्यक्त करती हैं।

भारतीय और अमेरिकी संविधान में अंतर

विशेषता

भारत

अमेरिका

लंबाई और संरचना

25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 101 संशोधन

7 अनुच्छेद, 27 संशोधन

ऐतिहासिक संदर्भ

1950 में अपनाया गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक

1789 में अपनाया गया, संघीय गणराज्य

संविधान की प्रकृति

अर्ध-संघीय, केंद्र को शक्तियाँ अधिक

पूर्ण संघीय, राज्य स्वतंत्र

संघ का गठन

राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं

राज्यों के समझौते का परिणाम

नागरिकता

एकल नागरिकता (अनु. 5-11)

दोहरी नागरिकता संभव

विधानमंडल में प्रतिनिधित्व

संसद में जनसंख्या के अनुसार

सीनेट में प्रत्येक राज्य समान संख्या में

विधायी शक्तियाँ

संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची

संघीय और राज्य सरकारों में स्पष्ट विभाजन

राज्यों का पृथक्करण

कोई राज्य अलग नहीं हो सकता

राज्य संघ बनाने वाले समझौते से अलग हो सकते हैं

अवशिष्ट शक्तियाँ

संसद के पास (अनु. 248)

राज्यों के पास

संवैधानिक ढांचा

संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान

संघीय और प्रत्येक राज्य के लिए अलग संविधान

कानूनों की एकरूपता

व्यक्तिगत कानून छोड़कर समान

राज्यों में अलग नागरिक और आपराधिक कानून

राज्य सीमाओं में परिवर्तन

संसद कर सकती है

संघीय स्तर पर शक्ति नहीं

शब्दावली

"संघ" शब्द का प्रयोग

"संघीय" शब्द का प्रयोग

सरकार का स्वरूप

संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री प्रमुख

राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति प्रमुख

न्यायिक कार्यकाल

उच्च न्यायालय 62 वर्ष, सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष

आजीवन सेवा

भारतीय और ब्रिटिश संविधान की तुलना

भारतीय संविधान का ढांचा ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, लेकिन दोनों में कई समानताएँ और अंतर हैं। इसे समझने के लिए मुख्य बिंदुओं को निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है।

समानताएँ (Similarities)

  • संसदीय प्रणाली
    • दोनों देशों में संसदीय शासन प्रणाली है।
    • प्रधानमंत्री और मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
    • कार्यपालिका और विधायिका अलग नहीं होती।
    • संसद में बहुमत दल के मंत्री तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनका बहुमत बना रहता है।
  • द्विसदनीय विधानमंडल (Bicameral Legislature)
    • भारत: लोकसभा और राज्यसभा
    • ब्रिटेन: हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स
  • वास्तविक और नाममात्र कार्यपालिका
    • भारत: राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका
    • ब्रिटेन: क्राउन नाममात्र, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका
  • कैबिनेट सरकार का स्वरूप
    • दोनों देशों में मंत्रिपरिषद सत्ता का केंद्र है।
    • मंत्रिपरिषद निचले सदन के प्रति सामूहिक जिम्मेदार है।
    • प्रधानमंत्री निचले सदन में बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है।
  • नौकरशाही
    • भारत की प्रशासनिक प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है।
    • प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती और राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित की जाती है।
  • न्यायपालिका की स्वतंत्रता
    • न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती है।
    • न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है।
  • चुनाव प्रक्रिया
    • भारत और ब्रिटेन में फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट प्रणाली अपनाई गई है।

अंतर (Differences)

विशेषता

भारत

ब्रिटेन

संविधान का निर्माण

संविधान सभा द्वारा निर्मित, स्पष्ट प्रावधान

हजार वर्षों में विकसित, संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया

संविधान की प्रकृति

लिखित, दुनिया का सबसे लंबा

अलिखित, रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित

नागरिकता

केवल भारतीय नागरिकता (एकल)

दोहरी नागरिकता की अनुमति

संशोधनशीलता

अनुच्छेद 368: लचीले और कठोर संशोधन मिश्रित

अत्यधिक लचीला, संसद द्वारा साधारण कानून से संशोधन

राज्य का प्रमुख

राष्ट्रपति, निर्वाचित

सम्राट/सम्राज्ञी, वंशानुगत

प्रधानमंत्री एवं मंत्री

प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है; गैर-सदस्य अधिकतम 6 महीने तक मंत्री हो सकता है

प्रधानमंत्री पारंपरिक रूप से निचले सदन का सदस्य; केवल सांसद मंत्री बन सकते हैं

संसद की संप्रभुता

लिखित संविधान द्वारा सीमित; संघवाद, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

संसदीय संप्रभुता, अदालतों के लिए कानून रद्द करने का अधिकार सीमित

अध्यक्ष/राष्ट्रपति का पद

राजनीतिक दल में बने रह सकते हैं; दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं

अध्यक्ष पद पर रहते हुए तटस्थ; राजनीतिक दल से इस्तीफा देना आवश्यक

न्यायिक समीक्षा का दायरा

विस्तृत, संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं

सीमित, संसदीय संप्रभुता के कारण कानून रद्द करने की शक्ति नहीं

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

भाग IV और IVA में उल्लिखित

कोई समकक्ष प्रावधान नहीं

छाया मंत्रिमंडल

कोई नहीं

विपक्षी पार्टी द्वारा सरकार की निगरानी और प्रशिक्षण के लिए बनाया जाता है

मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी

राष्ट्रपति के कृत्यों पर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं

मंत्रियों को आधिकारिक कृत्यों पर हस्ताक्षर करना पड़ता है

सम्मेलनों की भूमिका

न्यूनतम; कानूनों द्वारा समर्थित

अलिखित संविधान में महत्वपूर्ण; जैसे संसद के उपायों को सम्राट की स्वीकृति

भारतीय और फ्रांसीसी संविधान की समानताएँ एवं  तुलना

भारतीय संविधान और फ्रांसीसी संविधान में कई समानताएँ और अंतर हैं। नीचे इसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है।

समानताएँ (Similarities)

  • लिखित संविधान
    • दोनों देशों के पास लिखित संविधान है।
    • फ्रांस में कई संवैधानिक परिवर्तन हुए हैं; वर्तमान पाँचवाँ गणराज्य 1958 में स्थापित हुआ।
    • पहला फ्रांसीसी गणराज्य 1793 में आया, उसके बाद 1848, 1875 और 1946 में नए गणराज्य अस्तित्व में आए।
  • संसदीय प्रणाली
    • दोनों में द्विसदनीय संसदीय प्रणाली है।
    • राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
  • संघीय संरचना
    • भारत और फ्रांस दोनों के संविधान केंद्र और राज्यों/क्षेत्रों के बीच शक्तियों का वितरण तय करते हैं।
  • आपातकालीन प्रावधान
    • आपातकाल का प्रावधान दोनों देशों के संविधान में शामिल है।
  • संशोधन प्रक्रियाएँ
    • दोनों संविधान सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप संशोधन की प्रक्रिया प्रदान करते हैं।

अंतर (Differences)

विशेषता

भारत

फ्रांस

धर्मनिरपेक्षता

समावेशी दृष्टिकोण; विविध धार्मिक प्रथाओं को बढ़ावा और समायोजन

सख्त पृथक्करण; राज्य और धर्म पूरी तरह अलग

राष्ट्रपति की भूमिका

औपचारिक, सीमित शक्तियां

अधिक कार्यकारी शक्तियां; अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली

राष्ट्रपति का चुनाव और कार्यकाल

अप्रत्यक्ष चुनाव, 5 वर्ष का कार्यकाल, कार्यकाल की संख्या पर कोई सीमा नहीं

प्रत्यक्ष चुनाव, 5 वर्ष का कार्यकाल, लगातार 2 कार्यकाल तक ही निर्वाचित

संघीय संरचना

संघीय प्रणाली; राज्यों को सीमित स्वायत्तता

एकात्मक राज्य; राष्ट्रीय सरकार के पास विभागों पर पूर्ण अधिकार, स्थानीय सरकारें केंद्र के निर्देशों का पालन करती हैं

न्यायिक प्रणाली

एकीकृत न्यायिक प्रणाली; उच्च न्यायालय निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी

अलग न्यायिक क्षेत्राधिकार; नागरिक विवाद और प्रशासनिक विवाद के लिए अलग व्यवस्था

नागरिक समाज की भागीदारी

संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं

आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण परिषद (CESE) के माध्यम से भागीदारी सुनिश्चित

नागरिकता

केवल एकल नागरिकता

दोहरी नागरिकता की अनुमति

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