भारत की एक तकनीकी टीम आतंकवादी समूहों की वैश्विक सूची पर निर्णय लेने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम के समक्ष पहलगाम आतंकवादी हमले के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करेगी।
UNSC 1267 प्रतिबंध समिति के बारे में
- स्थापना : वर्ष 1999 में
- नामकरण : इस समिति का नाम सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के आधार पर रखा गया है जो इस्लामिक स्टेट (दाएश), अल-कायदा एवं उनसे जुड़े समूहों व लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है।
- सदस्य : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य इस समिति के सदस्य होते है। इसमें सर्व-सम्मति से निर्णय लिए जाते है।
- प्रक्रिया : यदि कोई एक सदस्य भी किसी प्रस्ताव का विरोध करता है, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है।
- प्रभाव : यदि किसी व्यक्ति/संगठन को समिति 1267 की सूची में शामिल कर लिया जाता है तो इससे वित्तीय दंड आरोपित करने, परिसंपत्तियों को फ्रीज करने और आवागमन को प्रतिबंधित करने में मदद मिलती है।