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आईआईएम संशोधन अधिनियम,2023    

प्रारंभिक परीक्षा - समसामयिकी
मुख्य परीक्षा – सामान्य अध्ययन, पेपर-2

संदर्भ-

  • 4 अगस्त 2023 को लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया, जिसमें आईआईएम की प्रबंधन जवाबदेही राष्ट्रपति को सौंपने की मांग की गई है, जो एक विजिटर होंगे और उनके पास उनके कामकाज का ऑडिट करने, निदेशकों को हटाने और चयन समिति में एक सदस्य को नामित करने की शक्तियां होंगी। 

मुख्य बिंदु-

  • निचले सदन में ‘भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023’ को पेश करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार का संस्थान से शैक्षणिक जवाबदेही छीनने का कोई इरादा नहीं है, केवल इसकी प्रबंधन जवाबदेही सुनिश्चित करना है। 
  • प्रधान ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत, भारत के राष्ट्रपति आईआईटी और एनआईटी के भी विजिटर हैं, लेकिन इन संस्थानों की शैक्षणिक स्वायत्तता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है।
  • विज़िटर किसी भी संस्थान के काम और प्रगति की समीक्षा करने, उसके मामलों की जांच करने और विज़िटर द्वारा निर्देशित तरीके से रिपोर्ट करने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। बोर्ड विजिटर को उस संस्थान के खिलाफ उचित जांच की सिफारिश भी कर सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों और उद्देश्यों के अनुसार काम नहीं कर रहा है।
  • जनवरी 2018 में लागू आईआईएम अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 19 सदस्य होते हैं जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों से केवल एक-एक प्रतिनिधि शामिल होता है।
  • बोर्ड अपने शेष 17 सदस्यों को प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संकाय सदस्यों और पूर्व छात्रों में से नामांकित करता है। यह नए निदेशकों और अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए चयन समिति बनाता है और चयन समिति पैनल की सिफारिशों से सहमत होता है, तो नियुक्तियां करता है।
  • यह दूसरी बार है जब केंद्र सरकार ने 20 प्रमुख बिजनेस-स्कूलों में यह बदलाव लाने की कोशिश की है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न - लोकसभा में प्रस्तुत आईआईएम संशोधन अधिनियम, 2023 के अनुसार, आईआईएम में विजिटर कौन होगा?

(a) राष्ट्रपति

(b) प्रधानमंत्री

(c) उपराष्ट्रपति

(d) गृहमंत्री

उत्तर - (a)

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न - क्या हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत आईआईएम संशोधन अधिनियम, 2023 आईआईएम की गुणवत्ता में कमी लाएगी ? समीक्षा करें।

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