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भारत-ई.एफ.टी.ए. व्यापार समझौता: एक नया आर्थिक अध्याय

(प्रारंभिक परीक्षा: समसामयिक घटनाक्रम)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार)

संदर्भ

भारत ने हाल ही में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ एक व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) पर हस्ताक्षर किया है, जो 1 अक्तूबर, 2025 से लागू होगा। 

भारत-ई.एफ.टी.ए. व्यापार समझौता

  • हस्ताक्षर तिथि : 10 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित 
  • लागू होने की तिथि : 1 अक्तूबर, 2025 से प्रभावी
  • उद्देश्य : व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना
  • हस्ताक्षरकर्ता : भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ई.एफ.टी.ए. देशों के मंत्रियों- स्विट्जरलैंड के गाय परमेलिन, आइसलैंड के ब्जार्नी बेनेडिक्टसन, लिचटेंस्टीन की डोमिनिक हासलर और नॉर्वे के जैन क्रिश्चियन वेस्ट्रे।
  • विशेषता : यह भारत का पहला ऐसा समझौता है जिसमें निवेश एवं सतत विकास के लिए कानूनी बाध्यकारी प्रावधान हैं।

मुख्य प्रावधान

  • निवेश प्रतिबद्धता : ई.एफ.टी.ए. देश 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे, पहले 10 वर्षों में 50 बिलियन और अगले 5 वर्षों में 50 बिलियन। इससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी।
  • शुल्क में कमी : भारत ने स्विस घड़ियां, चॉकलेट, कटे एवं पॉलिश किए गए हीरे जैसे उत्पादों पर शुल्क कम या शून्य किया है। स्विट्जरलैंड ने भारत के 94.7% निर्यात (2018-2023, सोना छोड़कर) के लिए बेहतर बाजार पहुँच दी है।
  • उत्पाद : फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, ऑप्टिकल उपकरण एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर ध्यान।
  • सतत विकास : समझौते में पर्यावरण, श्रम एवं मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्कराष्ट्रीय समझौतों का पालन सुनिश्चित करने के प्रावधान।
  • सेवा क्षेत्र : भारत ने 105 उप-क्षेत्रों में रियायतें दीं, जबकि स्विट्जरलैंड से 128, नॉर्वे से 114, लिकटेंस्टीन से 107 और आइसलैंड से 110 उप-क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएँ मिलीं।
  • नियम : व्यावसायिक लेन-देन पर रोक, नेशनल ट्रीटमेंट और सबसे पसंदीदा राष्ट्र (मोस्ट फेवर्ड नेशन) प्रावधान शामिल।

ई.एफ.टीए. ब्लॉक के बारे में

  • स्थापना : वर्ष 1960 में स्टॉकहोम संधि द्वारा स्थापित
  • उद्देश्य : मुक्त व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना
  • सदस्य देश : आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे एवं स्विट्जरलैंड
  • विशेषता : ये देश यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य नहीं हैं किंतु यूरोपीय एकल बाजार और शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा हैं।
  • आर्थिक स्थिति : छोटी जनसंख्या (1.4 करोड़) किंतु नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता एवं प्रति व्यक्ति धन सृजन में अग्रणी। वैश्विक व्यापार में 10वां (माल) और 8वां (सेवाएं) स्थान।

प्रमुख प्रभाव

  • सकारात्मक प्रभाव:
    • आर्थिक विकास: निवेश से बुनियादी ढांचा, विनिर्माण और तकनीक में प्रगति होगी।
    • नौकरियां: 10 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी, खासकर फार्मास्यूटिकल्स, रसायन एवं मशीनरी क्षेत्रों में।
    • बाजार पहुंच: भारतीय निर्यात (जैसे- जैविक रसायन, कपड़ा) को ई.एफ.टी.ए. बाजारों में बेहतर पहुंच।
    • यूरोपीय एकीकरण: स्विट्जरलैंड के माध्यम से भारत यूरोपीय संघ के बाजारों तक पहुंच सकता है क्योंकि 40% स्विस सेवा निर्यात यूरोपीय संघ को जाता है।
  • नकारात्मक प्रभाव:
    • विशेषकर स्विट्जरलैंड के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है क्योंकि सोने के आयात पर शुल्क अपरिवर्तित है।
    • कुछ क्षेत्रों (जैसे- डेयरी, कृषि) में लाभ सीमित है क्योंकि ये शुल्क रियायतों से बाहर रखे गए हैं।

चुनौतियां

  • व्यापार असंतुलन : वर्ष 2022-23 में भारत का ई.एफ.टी.ए. के साथ व्यापार 18.65 बिलियन डॉलर था, जिसमें 16.74 बिलियन आयात और केवल 1.92 बिलियन निर्यात था। सोने का आयात इस असंतुलन का प्रमुख कारण है।
  • कृषि निर्यात में बाधाएँ : स्विट्जरलैंड में जटिल शुल्क और गुणवत्ता मानकों के कारण भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात मुश्किल।
  • न्यूनतम शुल्क लाभ : ई.एफ.टी.ए. देशों में पहले से ही शून्य या कम शुल्क हैं, जिससे भारत को अतिरिक्त लाभ सीमित हैं।
  • नियमों में अंतर : भारत एवं ई.एफ.टी.ए. देशों के बीच नियमों, मानकों व कानूनी ढांचे में भिन्नता कार्यान्वयन को जटिल बनाती है।
  • डाटा गोपनीयता : कुछ हितधारकों (जैसे- मेडिसिन्स सैंस फ्रंटियर्स) ने डेटा विशेषाधिकार (Data Exclusivity) पर चिंता जताई, जो भारतीय जेनेरिक दवा उद्योग को प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह

  • निवेश पर निगरानी : निवेश लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना
  • कृषि निर्यात में सुधार : गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाकर भारतीय कृषि उत्पादों की पहुंच बढ़ाना
  • जागरूकता एवं प्रशिक्षण : व्यवसायों को समझौते के लाभों के बारे में शिक्षित करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना।
  • यूरोपीय बाजार विस्तार : स्विट्जरलैंड को आधार बनाकर यूरोपीय संघ के साथ व्यापार बढ़ाना
  • सतत विकास : पर्यावरण एवं श्रम मानकों को लागू करने के लिए सहयोग बढ़ाना
  • तकनीकी हस्तांतरण : ई.एफ.टी.ए. देशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा एवं फार्मास्यूटिकल्स में
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