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राज्य पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली

(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढाँचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण व उसकी चुनौतियाँ)

संदर्भ 

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप राज्यों में पुलिस महानिदेशकों (Director Generals of Police: DGPs) की नियुक्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) अधिसूचित किया है।

डी.जी.पी. की नियुक्ति की प्रक्रिया 

  • प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, राज्यों को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सूचीबद्ध शीर्ष तीन अधिकारियों में से डी.जी.पी. की नियुक्ति करनी होगी।
  • न्यायालय ने राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए निश्चित कार्यकाल और योग्यता-आधारित, पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर बल दिया।
  • पुलिस महानिदेशक/पुलिस प्रमुख के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारी की सेवा अवधि रिक्ति की तिथि से कम-से-कम छह महीने की शेष होनी चाहिए। 
  • राज्यों को रिक्ति उत्पन्न होने या पुलिस महानिदेशक/पुलिस प्रमुख की सेवानिवृत्ति की तिथि से कम-से-कम तीन महीने पहले यू.पी.एस.सी. को प्रस्ताव भेजना चाहिए।
  • केंद्र ने यू.पी.एस.सी. को पैनल में नियुक्ति के लिए भेजे गए डी.जी.पी.-रैंक के अधिकारियों के न्यूनतम कार्यकाल को प्रमाणित करने के लिए सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने का निर्देश देकर राज्य पर ज़िम्मेदारी तय की।

नियुक्ति की नई प्रणाली 

  • एकल खिड़की प्रणाली का प्रबंधन गृह मंत्रालय द्वारा यू.पी.एस.सी. के सहयोग से किया जाएगा।
  • एकल खिड़की प्रणाली में राज्यों द्वारा प्रस्ताव भेजने के लिए एक विस्तृत जाँच-सूची व मानक और उपयोग में आसान प्रारूप शामिल हैं। 
  • इससे यू.पी.एस.सी. द्वारा पैनल में नियुक्ति की प्रक्रिया सुचारू एवं त्वरित हो सकेगी।
  • उद्देश्य : राज्यों और केंद्र के बीच सूचीबद्धता, पात्रता सत्यापन एवं संचार को डिजिटल रूप से केंद्रीकृत व सुव्यवस्थित करना।
  • इस कदम से डी.जी.पी. नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता एवं समयबद्धता आने की उम्मीद है।

नई प्रणाली की आवश्यकता 

  • सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना
  • तदर्थ या राजनीति से प्रेरित नियुक्तियों को रोकना
  • पुलिस नेतृत्व में व्यावसायिकता, पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देना
  • पुलिस सुधारों में बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय को सुगम बनाना

 चुनौतियाँ 

  • कुछ राज्य इसे शीर्ष पुलिस अधिकारियों के चयन में स्वायत्तता के ह्रास के रूप में देख सकते हैं जिससे संघवाद पर बहस को जन्म मिलता है।
  • नई प्रणाली का कार्यान्वयन राज्य के सक्रिय सहयोग और समय पर प्रस्तुतियों पर निर्भर है।

निष्कर्ष

एकल खिड़की प्रणाली पुलिस नेतृत्व सुधारों को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है किंतु इसकी सफलता सहकारी संघवाद और केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी।

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