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बाल स्वराज पोर्टल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को कोविड-19 महामारी के कारण बेघर हुए बच्चों का विवरण 'बाल स्वराज' पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।

बाल स्वराज पोर्टल

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत ‘बाल स्वराज पोर्टल’ का विकास किया है। यह प्रभावित बच्चों की रीयल-टाइम निगरानी करता है।

उद्देश्य

  • इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण जिन बच्चों के माता या पिता या दोनों की मृत्यु हो गई है, उनको देखभाल व सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनकी समस्याओं की पहचान कर उनका निवारण करना है।
  • यह बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से लेकर उनके माता-पिता/अभिभावक/रिश्तेदारों को उन्हें सुपुर्द करने का कार्य करेगा।
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