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एकीकृत पेंशन योजना की समय सीमा में बदलाव

(प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय घटनाक्रम)
(मुख्य परीक्षा, सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र- 2: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन एवं कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय)

संदर्भ 

वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 से तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की मुख्य विशेषताएँ

  • सुनिश्चित पेंशन : 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% प्रदान किया जाएगा। 
    • यह राशि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक आनुपातिक रूप से कम होती जाएगी। 
  • सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन : न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। 
  • सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन : सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके निकटतम परिवार को सेवानिवृत्त व्यक्ति द्वारा अंतिम बार प्राप्त पेंशन का 60% प्रदान किया जाएगा।  
  • मुद्रास्फीति सूचकांक : तीनों प्रकार की पेंशनों पर महंगाई राहत उपलब्ध (देय) होगी जिसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाएगी।
  • सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान : यह ग्रेच्युटी के अतिरिक्त होगा और इसकी गणना सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्रत्येक छह माह की सेवा के लिए मासिक पारिश्रमिक (वेतन तथा महंगाई भत्ता) के 1/10वें भाग के रूप में की जाएगी।

यू.पी.एस. के लाभार्थी 

  • यू.पी.एस. उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो वर्ष 2004 के बाद से एन.पी.एस. के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं। 
    • ऐसे मामले में (एन.पी.एस. के साथ सेवानिवृत्त) उन्हें एन.पी.एस. के तहत पहले से प्राप्त राशि के साथ समायोजित बकाया राशि मिलेगी।
  • कर्मचारियों के पास अभी भी एन.पी.एस. (NPS) के तहत बने रहने का विकल्प हैं किंतु कोई कर्मचारी केवल एक बार ही विकल्प का चुनाव कर सकता है। 
    • एक बार विकल्प चुनने के बाद विकल्प को बदला नहीं जा सकता है।
  • वर्तमान में नई योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जिसे राज्य सरकारों द्वारा भी अपनाया जा सकता है।
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