भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124ए
राजद्रोह की वैधानिक परिभाषा
- आईपीसी की धारा 124ए के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित कृत्यों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे राजद्रोह का दोषी माना जा सकता है:
- घृणा या अवमानना : देश में कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध नफरत या तिरस्कार की भावना पैदा करना अथवा ऐसा करने का प्रयास करना।
- असंतोष भड़काना : मौखिक या लिखित शब्दों, संकेतों, दृश्यात्मक प्रस्तुतियों (Visual Representations) या किसी अन्य माध्यम से सरकार के प्रति दुर्भावना या असंतोष (Disaffection) उत्पन्न करना या उसका प्रयास करना।
धारा 124ए के मुख्य घटक (Essential Elements)
- अभिव्यक्ति के माध्यम : राजद्रोही गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे - बोले गए या लिखे गए शब्द, शारीरिक संकेत, तस्वीरें/वीडियो (दृश्य प्रस्तुति), या अन्य कोई समान तरीका।
- दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य : इन माध्यमों का उपयोग इस प्रकार किया गया हो जिसका सीधा उद्देश्य सरकार के प्रति समाज में नफरत, असंतोष या अवमानना की भावना को भड़काना हो।
- असंतोष का दायरा : इस धारा के तहत असंतोष शब्द में सरकार के प्रति निष्ठाहीनता (Disloyalty) और हर तरह की शत्रुतापूर्ण भावनाएं शामिल हैं।
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